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रांची में प्रशासन की सख्ती, गुटखा व मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कसा शिकंजा

NAGADA : The Adiwasi Media

रांची, 4 मार्च 2025: झारखंड में निकोटिनयुक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध के बाद रांची जिला प्रशासन पूरी सख्ती से इस फैसले को लागू कराने में जुटा हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी (सदर), रांची के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और कोटपा 2003 के तहत विशेष जांच दल द्वारा शहर में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया।

कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार, महावीर चौक, मारवाड़ी कॉलेज और लेक रोड सहित कई इलाकों में प्रशासन ने निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कुल 22 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिनमें से 7 खाद्य प्रतिष्ठानों में मिठाई, पेड़ा, लड्डू, बुंदिया और गाजा जैसी सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की गई। प्रशासन ने दुकानदारों को साफ-सफाई बनाए रखने और अखाद्य रंगों का उपयोग न करने की सख्त चेतावनी दी। खाद्य लाइसेंस नहीं दिखाने पर तीन दुकानों को नोटिस जारी किया गया, वहीं कोटपा अधिनियम 2003 के उल्लंघन के आरोप में कुछ दुकानदारों पर ₹1400 का जुर्माना भी लगाया गया।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी
जांच दल ने सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे निकोटिनयुक्त गुटखा और पान मसाला न बेचें। अगर किसी दुकान में प्रतिबंधित पदार्थ की बिक्री पाई गई, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की तत्परता से नागरिकों को राहत
इस सघन अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन, टोबैको कंट्रोल सेल के जिला सलाहकार सुशांत कुमार, खाद्य सुरक्षा कार्यालय के कर्मी शिवनंदन यादव और सजल श्रीवास्तव के साथ कोतवाली थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल भी शामिल थे। प्रशासन की इस सक्रियता से नागरिकों को न केवल हानिकारक पदार्थों से बचाव मिलेगा, बल्कि मिलावटखोरी पर भी लगाम लगेगी।

होली पर्व को देखते हुए प्रशासन द्वारा खाद्य सामग्रियों की जांच को और भी व्यापक किया जा रहा है, ताकि मिलावटी और हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री को पूरी तरह रोका जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी, जिससे आम लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।