सुप्रीम कोर्ट ने दी SC/ST सब-कैटेगरी को मंजूरी
कोटा के अंदर कोटा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों में सब-कैटेगरी में आरक्षण की अनुमति दे दी है। यह फैसला 6-1 के बहुमत से पारित हुआ है।
फैसले का विवरण
सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मुद्दे पर विचार किया और 6 जजों ने सहमति जताई। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई। इस फैसले ने 2004 में पांच जजों के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि केवल राष्ट्रपति ही संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले समुदायों को अधिसूचित कर सकते हैं।
2004 का फैसला पलटा
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 2004 के ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया है। उस फैसले में कहा गया था कि राज्य सरकारें आरक्षण...